GST New Rule: आम जनता के लिए एक और बड़ी परेशानी। सरकार की तरफ से जरूरतों की चीजों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बढ़ोतरी की गई है। आज से लागू होंगी नई दरें।
रोजमर्रा की तमाम चीजें होंगी महंगी
रोजमर्रा की तमाम चीजें आज से होंगी महंगी। महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए एक और नई परेशानी। सरकार की तरफ से जरूरतों की चीजों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बढ़ोतरी की गई है। आज से दही, लस्सी, चावल, पनीर, आटा और अन्य घरेलू चीजों के दामों में उछाल देखने को मिल सकती है।
इससे साफ देखा जा सकता है कि अब से सामान महंगे हो जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि, किसी भी वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) या मौजूदा कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। क्या 1 किलो आटे के लिए भी लोगों को जीएसटी देना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBDT) के नोटिस के मुताबिक, 18 जुलाई से जीएसटी काउंसिल की सिफारिश दरों में लागू किया जा रहा है।
25 किलो से अधिक के वजन वाली चीजों पर नहीं लगेगा जीएसटी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक, अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम वजन तक के सिंगल पैकेट पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके मुताबिक, अगर आटा, चावल जैसे खाने वाली चीजों की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अनुसार होती है, तो 25 किलो से अधिक के वजन पर जीएसटी नहीं लगेगा।
कैसे मिलेगी जीएसटी पर छूट
अगर 5-5 किलो के पैकेट को मिलाकर वजन को 25 किलो से ज्यादा किया जाता है, तो ऐसे में आपको 5 फ़ीसदी की दर से जीएसटी देना होगा। आपको जीएसटी पर छूट तभी मिलेगी जब आपका एक सिंगल पैकेट का वजन 25 किलो से अधिक होगा।
प्री-पैक फूड आइटम्स की कीमतों में उछाल
बता दें कि, प्री-पैक फूड आइटम जैसे कि दूध के पैक प्रोडक्ट- दही, लस्सी, पनीर और छालों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सरकार इन प्रोडक्ट से 5 फ़ीसदी जीएसटी वसूलेगी। जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है, जब देश में महंगाई की दर पहले से ही आसमान छू रही है।