Har Ghar Trianga: तिरंगा फहराने का सही नियम, अपमान करने पर हो सकती है जेल

Har Ghar Trianga: सरकार द्वारा स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव बनाने का ऐलान किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा (Har Ghar Trianga) अभियान चलेगा। सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से घरों में तिरंगा लगाने और फैलाने की अपील की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी देशवासियों से अपील की गई है कि सभी लोग अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा की डीपी लगा कर इस अभियान (Har Ghar Trianga) को और सशक्त बनाए। जिसके बाद से ही देश भर में लोग अपने व्हाट्सऐप डीपी और फेसबुक प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा की डीपी लगा रहे हैं।

Har Ghar Trianga: ‘फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया 2002’

सरकार के द्वारा तिरंगा लहराने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। बता दें कि ‘फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया 2002’ नाम के कानून में तिरंगा को फैलाने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जेल भी हो सकती है।

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Har Ghar Trianga: तिरंगा फहराने के नियम

  • सरकार द्वारा 26 जनवरी 2002 में तिरंगा फहराने व इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाए गए थे। बता दें कि पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 2021 में मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति दे दी गई थी।
  • जिसके बाद 2022 में सरकार द्वारा कानून में संशोधन किया गया। सरकार ने अनुमति दी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त तिरंगा लहरा सकता है। बता दें कि इससे पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराने की अनुमति थी।
  • नियमों के अनुसार आप कभी भी तिरंगा फटा या मैला- कुचैला नहीं फहरा सकते हैं।
  • झंडे की लंबाई और चौड़ाई हमेशा 3:2 होनी चाहिए। अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है इसलिए इसमें सिर्फ 24 तिल्लियां होनी जरूरी है।
  • अगर कोई व्यक्ति झंडे को जलाने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करता है तो उसके लिए 3 साल तक की जेल या जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। क्योंकि झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैरकानूनी है।
  • तिरंगे को किसी भी तरह से यूनिफॉर्म में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
  • साथ ही किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर लगना नहीं चाहिए।
  • किसी भी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख सकते।
  • पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे। लेकिन 2002 में नियमों में संशोधन किया गया जिसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है।
  • अगर गलती से झंडा फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करने का नियम है।

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