Pollution Certificate: बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 10 महीने की जेल और 10 हजार का जुर्माना

Pollution Certificate: दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। नोटिस में वाहन के मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या फिर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में 17 लाख लोगों के पास ऐसे वाहन मौजूद हैं, जिनपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है।

दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं

वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। कार्रवाई के रूप में ऐसे लोगों पर 6 महीने की जेल या फिर 10 हजार का जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं।

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाएं या फिर भारी जुर्माना भरे

दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। नोटिस में वाहन के मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या फिर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली में 17 लाख लोगों के पास ऐसे वाहन मौजूद हैं, जिनपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। इनमें 13 लाख दो पहिया वाहन और 3 लाख कार शामिल की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, सरकार की तरफ से 14 लाख वाहन मालिकों को एसएमएस भेजकर जानकारी दी गई है कि वह अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाएं या फिर भारी जुर्माना भरे।

कुछ वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रबंध है

अधिकारियों के अनुसार, दो-तीन महीने में दिल्ली में प्रदूषण शुरू हो जाएगा। ऐसे में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके। इसीलिए वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा गया है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि ऐसे वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रबंध है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं।

ये भी पढें:MP Bus Accident: मध्य प्रदेश के खलघाट में बड़ा हादसा, बस पलटने से 13 लोगों की मौत

6 महीने की सजा या फिर 10 हजार का जुर्माना लगेगा

अधिकारियों के अनुसार, जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं उन्हें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हुए नजर आए, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर बिना PUC सर्टिफिकेट के कोई भी वाहन सड़क पर चलता दिखता है, तो उसके मालिक को 6 महीने की सजा या फिर 10 हजार का जुर्माना या फिर दोनों लगाए जाते हैं।

हर साल PUC सर्टिफिकेट बनवाना होता है

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत, सभी दोपहिया वाहनों को हर साल PUC सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वहीं चार पहिया वाहन के मामले में BS-IV के लिए यह एक साल का होता है, वहीं अन्य बनके लिए इसकी अवधि 3 महीने की होती है।

ये भी पढें:International Nelson Mandela Day: क्यों मनाते हैं ‘इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे’

Leave a Comment