कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और वह बच्चे अनाथ हो गए। जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के चलते जो बच्चे कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हो चुके हैं उनका भरण पोषण के लिए उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से इन बच्चों की मदद करेगी। उसके साथ जब तक ये बच्चें 21 वर्ष तक के न हो जाएँ तब तक सरकार इनका पढ़ाई लिखाई तक का पूरा खर्चा उठाएगी। Mukhyamantri Vatsalya Yojana के तहत जो पात्र नागरिक हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं।
आज इस लेख में जानते हैं कि Mukhyamantri Vatsalya Yojana क्या है ?, वात्सल्य योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई ?, इस योजना की कार्ड वैलिडिटी क्या है?, उत्तराखंड वात्सल्य योजना रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से लाभार्थी इस योजना के पात्र होंगे ?,मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की पात्रता, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जैसी कई जानकारियों को आसानी से इस लेख के माध्यम से जाने।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है ?
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2021 को उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा शुरू किया गया था। जिसमें उन बच्चों को लाभ दिया जाएगा जो कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता के साए से वंचित हो गए है। ऐसे सभी बच्चों को सरकार द्वारा 3000 रुपए प्रति माह तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। उत्तराखंड सरकार इन बच्चों को 21 वर्ष तक धनराशि का लाभ देती है इसके साथ सरकार इन अनाथ बच्चों की शिक्षा का भी काफी ध्यान देती है। यह धनराशि का लाभ लाभार्थियों को सीधे DBT के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
किस सरकार ने की शुरुआत | उत्तराखंड सरकार |
साल | 2023 |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन प्रक्रिया |
आधिकारिक वेबसाइट | wecd.uk.gov.in |
योजना का उद्देश्य | कोरोना महामारी के दौरान जो बच्चे अपने माता पिता के वंचित हो गए उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। |
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए रजिस्ट्रेशन
उत्तराखण्ड की सरकार वात्सल्य योजना के चलते अनाथ बच्चों को आर्थिक रूप से सहयोग करने और इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरा खर्च उठाने का बेडा उठाया है जिससे ये बच्चे अपने भविष्य में काफी अच्छा रोजगार हासिल कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना में अब तक कई हजारों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर इसका लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में रजिस्टर्ड लाभार्थी बच्चों के खातों में प्रतिमाह 3000 रुपए DBT के माध्यम से इन बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://wecd.uk.gov.in पर जाना होगा।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों को शिक्षा और भरण पोषण का खर्च सरकार उठाएगी। इन बच्चों के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना सरकार द्वारा ये बेडा उठाया गया है। इन सभी बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है। इसके साथ पीएम केयर फण्ड के द्वारा बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि का भी लाभ दिया जाएगा। देश भर में कोरोना महामारी से कई लाखों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है ऐसे में इन आश्रितों की सहायता के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इन बच्चों को आर्थिक सहयोग दे रही है।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana Eligibility
- आवेदक को उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- आवेदन के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- अगर ऐसा कोई बच्चा जिनका एक अभिभावक जिन्दा हो और वो सरकारी कर्मचारी हो वह बच्चे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana Required Documents
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- माता – पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Vatsalya Yojana Apply Online
- सबसे पहले आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद होम पेज पर जाएं।
- उसके बाद आपको मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के ऑप्शन पर जाना होगा।
- फिर अगले पेज पर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र का PDF दिखाई देगा।
- उसके बाद आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद पूछी गई सभी जानकारियों को भरना होगा।
- इसके बाद फॉर्म को चेक करके कार्यालय में जमा करवा दें।
- इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभ
- जो बच्चे कोरोना महामारी के कारण अपने अविभावकों को खो चुके हैं उनकी शिक्षा और भरण पोषण की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार उठाएगी।
- अनाथ बच्चों को सरकार 3000 रुपए तक की आर्थिक मदद मुहैया करा रही है।
- यह राशि बच्चों को DBT के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी।
- सरकार इन बच्चों को नवोदय स्कूल में फ्री शिक्षा दे रही है।
- इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 5 % तक का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
- इन अनाथ बच्चों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana की ये विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की जिसमें कोरोना महामारी की कहर से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया वह इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं।
- Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से सरकार लाभार्थी बच्चों को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी।
- यह आर्थिक राशि इन बच्चों को 21 वर्ष तक दी जाएगी।
- इस योजना में सिर्फ वही बच्चे हिस्सा ले सकेंगे जिनका माता पिता के मरने के बाद दुनिया में कोई न हो।
- जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनकी लिस्ट जिले के पंचायत समिति, ग्रामीण पंचायत स्तरीय, आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुहैया कराई जाएगी।
- इस योजना के चलते बच्चे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
पैतृक संपत्ति के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी किया ये नियम
उत्तराखंड सरकार जिन बच्चों के माता पिता कोरोना महामारी के कारण इस दुनिया में नहीं रहे उन बच्चों की पैतृक संपत्ति को लेकर एक नियम जारी किया गया है। जब तक ये अनाथ बच्चे व्यस्क नहीं हो जाते तब तक उनकी पैतृक संपत्ति को उनके कोई भी रिश्तेदार उसे बेच नहीं सकते हैं। यह संपत्ति जिला अधिकारी को सौपी जाएगी जब तक यह बच्चे व्यस्क न हो जाए। माता पिता के बाद इनकी संपत्ति का अधिकार बालिग होने तक सरकार द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार की इस सख्ती से धोखा धड़ी पर लगाम लगाया जा रहा है।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana FAQs
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है ?
कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और वह बच्चे अनाथ हो गए। जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट wecd.uk.gov.in ये है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत उम्मीदवारों को कितने की धनराशि मलेगी ?
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत उम्मीदवारों को 3000 रुपए प्रति माह तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ कब तक दिया जाएगा ?
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ 21 वर्ष तक के लाभार्थियों को दिया जाएगा।
Mukhyamantri Vatsalya Yojana की शुरुआत किस राज्य ने की ?
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की।